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शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2020

राज्य निर्वाचन आयोग का लक्ष्य पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रहे

मुरैना | 


 

    राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि चुनाव में पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रहे और अपात्र व्यक्ति मतदान नहीं कर सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह बात वर्ष 2019 बैच के प्रोबेशनर्स आई.ए.एस. के लिए आयोग में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में कही। श्री सिंह ने कहा कि आगामी महीनों में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ दी जा रही जानकारी को गंभीरता से लें। कोई संदेह हो तो उसे दूर कर लें।
    श्री सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन महत्वपूर्ण होते हैं। आयोग का गठन वर्ष 1994 में हुआ है। यह स्वायत्त संस्था है। आयोग लगभग 4 लाख पदों के लिए निर्वाचन करवाता है। इसमें महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के पद शामिल हैं। ब्रीफिंग सत्र में आयोग में अवर सचिव श्री प्रदीप शुक्ला ने नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। अपर सचिव श्री राजेश यादव ने ईव्हीएम और श्री दीपक नेमा ने निर्वाचन से संबंधित विभिन्न आईटी एप्लीकेशन की जानकारी दी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री दुर्गविजय सिंह, ओएसडी श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, उप सचिव श्री अरूण परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 



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