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गुरुवार, 8 अक्टूबर 2020

सार्वजनिक अवकाश में नामांकन फार्म प्राप्त नहीं किए जाएंगे (विधानसभा उप निर्वाचन 2020)

छतरपुर | 


 

        लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-33 में सार्वजनिक अवकाश के दिवस रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा-2(4) में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश संबंधी प्रावधान है। निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के प्रावधान के तहत द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
      जिसके तहत 10 अक्टूबर 2020 को द्वितीय शनिवार एवं 11 अक्टूबर 2020 को रविवार का सार्वजनिक अवकाश होने से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे।



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