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मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020

समाधान योजना से उठाएं लाभ ब्याज व शास्ति में 90 प्रतिशत तक की छूट

सागर | 


 

      व्यापारियों को पुरानी बकाया राशि में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समाधान योजना लाई गई है। योजनांतर्गत पूर्व में प्रचलित अधिनियमों में वेट, सीएसटी, विक्रय कर, वाणिज्यिक कर आदि को सम्मिलित किया गया है। यदि आवेदन 60 दिन के अंदर किया जाता है तो व्यापारियों को ब्याज व शास्ति में 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं योजना के माध्यम से विवादित टैक्स में 50 प्रतिशत का फायदा भी दिया गया है। इसी प्रकार वर्षों से लंबित कुर्की व नीलामी की कार्रवाई भी विभाग द्वारा प्रस्तावित है। योजना के तहत उन्हें भी अपने प्रकरण निराकृत का मौका मिला है।
 



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