सागर | |
सुरखी विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर आज स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में एनआईसी के कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न मान्यता प्रापत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भारत निर्वाचन अयोग द्वारा विधानसभा उप चुनाव के संबंध में जारी किये विभिन्न दिशा निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया और आदर्ष आचरण सहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गए। बैठक में बताया गया कि राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी अधिकतम 28 लाख रू. की सीमा तक ही चुनाव पर खर्च कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गए व्यय प्रेक्षक को नाम निर्देशन पत्र भरने से लेकर मतदान की तिथि से तीन दिन पूर्व तक तीन बार खर्च व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराना होगा। चुनाव परिणाम के एक माह के भीतर पूरे व्यय का लेखा प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को पृथक से एक बैंक एकाउन्ट खुलवाना होगा जिसके माध्यम से ही पूरा व्यय करना होगा। 10 हजार रू. से अधिक के भुगतान नगद नही कर सकेंगे। चैक के माध्यम से करेंगे या ऑनलाईन करेंगे। 30 सितंबर को जारी मार्गदर्शिका के अनुसार किसी भी राजनैतिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति ही भाग ले सकेगें। कार्यक्रम में विशेष रूप से फिजीकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का उपयोग, साबुन अथवा सैनेटाईजर से हाथ धोने तथा थर्मल स्केनिग की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने राजनैतिक दलों को वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव भी दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। विज्ञापन देने के पूर्व कमेटी से इसका प्रमाणीकरण करना आवश्यक होगा। कमेटी पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखेगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य शर्मा, एसडीएम एवं रिटनिंग आफीसर सुरखी श्री रमेश पाण्डे, बसपा के श्री मूरत सिंह यादव, अ.भा. कांग्रेस के श्री आशीष ज्योतषी, श्री वीरेन्द्र गौर एवं श्री अमित दुबे, भाजपा के श्री रामेश्वर नामदेव एवं श्री सुरेन्द्र जैन और अन्य शासकीय अधिकारी मौजूद थे। |
मंगलवार, 6 अक्टूबर 2020

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स्टेंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न विधानसभा उप चुनाव में अभ्यर्थी अधिकतम 28 लाख रू. की सीमा तक खर्च कर सकेंगे, व्यय प्रेक्षक को पूरा खर्च का ब्यौरा देना होगा
स्टेंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न विधानसभा उप चुनाव में अभ्यर्थी अधिकतम 28 लाख रू. की सीमा तक खर्च कर सकेंगे, व्यय प्रेक्षक को पूरा खर्च का ब्यौरा देना होगा
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