बाजार, शादी समारोहों एवं अन्य आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग जरूरी विवाह समारोह सीमित आमंत्रितों के साथ किए जाने की अपील, नियमों का पालन नहीं किए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली आगामी रणनीति पर विचार मंथन - Vidisha Times

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रविवार, 22 नवंबर 2020

बाजार, शादी समारोहों एवं अन्य आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग जरूरी विवाह समारोह सीमित आमंत्रितों के साथ किए जाने की अपील, नियमों का पालन नहीं किए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली आगामी रणनीति पर विचार मंथन

बैतूल | 


   कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते जिले में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शादी समारोहों एवं अन्य आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सभी स्थानों पर मास्क का उपयोग किया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा हाथों के सेनेटाइजेशन के भी इंतजाम अनिवार्य रूप से करना होंगे। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कलेक्टर श्री राकेश सिंह के साथ विधायक आमला डॉ. योगेश पण्डाग्रे, पूर्व विधायक श्री हेमन्त खण्डेलवाल, समूह के सदस्य श्री अरूण गोठी, पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद एवं सीईओ जिला पंचायत श्री एमएल त्यागी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति अपनाई जाने वाली आगामी रणनीति पर विचार किया। इस दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा जिले के निवासियों से अपील की गई कि वे अपने परिवारों-रिश्तेदारों में होने वाले विवाह समारोह सीमित आमंत्रितों की उपस्थिति में सम्पन्न कराएं। इन समारोहों में अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न करें। साथ ही कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करे। समूह के सदस्यों द्वारा मैरिज गार्डन एवं शादी आयोजन स्थलों के प्रबंधकों से भी कहा गया कि वे उनके यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में कोरोना से बचाव के शासन के सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
   बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। प्रत्येक दुकान में हाथ सेनेटाइज करने के इंतजाम रखे जाएं और बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाए। इसके अलावा आमजन से भी अपील की गई कि वे अनावश्यक रूप से बाजार न जाएं, न ही भीड़ का हिस्सा बनें। आवश्यक जरूरतों से यदि बाजार अथवा सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। साथ ही अपने हाथ नियमित रूप से साबुन अथवा सेनेटाइजर से साफ करते रहें। प्रयास करें कि बाजार सपरिवार न जाकर जिनको जरूरत है परिवार के वे सदस्य ही बाजार जाएं।
   जिले में समस्त धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इन आयोजनों में मास्क लगाने की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना आयोजक की जवाबदेही होगी। इसके अलावा हाथों के सेनेटाइजेशन करने के इंतजाम रखना भी आवश्यक होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि विवाह समारोह के आयोजन के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु इन आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। विवाह समारोहों अथवा धार्मिक, सामाजिक आयोजनों का जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी स्थान पर कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
   होटल-रेस्टॉरेंट के संचालकों से भी अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में भीड़ न होने दें एवं सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित करे।
   बैठक में कलेक्टर ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटेन्मेंट क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। जो मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनसे पूरी तरह निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करवाया जाए। कलेक्टर ने समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं हाथों के सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करने संबंधी जागरूकता लाने के नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए।
   बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान, समूह के सदस्य डॉ. अरूण जयसिंग, श्री ब्रजआशीष पाण्डे, संयुक्त कलेक्टर श्री एमपी बरार एवं श्री राजीव रंजन पाण्डे, एसडीएम श्री सीएल चनाप सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।



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