इन्दौर | |
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में अतियमितता बरतने वाली फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में जांच उपरांत देपालपुर की फर्म मेसर्स नेशनल कृषि सेवा केन्द्र के खिलाफ गत दिवस वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री सूरत राम आर्य द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच जारी है। परीक्षण उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। उप संचालक कृषि श्री विजय चौरसिया ने बताया है कि गत 8 नवम्बर, 2020 की शाम को नेशनल कृषि सेवा केन्द्र मंगलेश्वर मार्ग देपालपुर द्वारा अपने प्रतिष्ठान के अतिरिक्त स्थान करबला मैदान से यूरिया विक्रय सीधे ट्रकों से होने की सूचना तहसीलदार देपालपुर को प्राप्त हुई, जिस पर तहसीलदार देपालपुर द्वारा मौके पर जाकर यूरिया विक्रय के संबंध में जानकारी ली गई। परंतु कोई समाधान कारक जवाब संबंधितों द्वारा नहीं दिया गया। इस पर तहसीलदार देपालपुर द्वारा दोनों ट्रकों को थाने में खड़ा करवा दिया गया। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा गत 9 नवम्बर, 2020 को कृषक लाखन पिता रामकिशन धाकड़ निवासी देपालपुर से संपर्क कर कथन लिया गया, जिसमें कृषक द्वारा बताया गया कि नेशनल कृषि सेवा केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा यूरिया की कीमत 360 रूपये बताई गई फिर भी उसे यूरिया नहीं दिया गया। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि संबंधित के उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 1228 वैधता दिनांक 31 मार्च,2020 में स्त्रोत प्रमाण पत्र के बगैर उर्वरकों का विक्रय एवं भण्डारण किया जा रहा है। मेसर्स नेशनल कृषि सेवा केन्द्र मंगलेश्वर मार्ग देपालपुर द्वारा अपने लायसेंस में बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र दर्ज तथा नर्मदा बायोकेम लिमिटेड द्वारा बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र दर्ज विक्रेता को यूरिया उर्वरक प्रदाय किया गया, जो उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 के खण्ड 8 एवं 11 का उल्लंघन है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-3 का उल्लंघन है। अत: संबंधित विक्रेता श्रीमती शमा पति जाहिद खान, जो कि नेशनल कृषि सेवा केन्द्र देपालपुर की प्रोप्रायटर हैं एवं यूरिया उत्पादक कंपनी नर्मदा बायोकेम लिमिटेड के इंदौर प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1985 की धारा 3/7 तहत प्रकरण दर्ज किया गया। ट्रकों के नंबर तथा यूरिया का परिवहन मांगलिया रैक प्वाइंट से कर्बला मैदान देपालपुर तक एक ट्रक नंबर एम.पी.-09 एच.एफ.-7253 ड्रायवर अनिल गिरि पिता कैलाश गिरी निवासी विजासन एयरपोर्ट इंदौर है और गाड़ी नम्बर एम.पी.-09-एचएफ-6865 ड्रायवर देवकरण पिता शंकरलाल निवासी बड़ौदापंथ देपालपुर द्वारा किया गया। |
गुरुवार, 12 नवंबर 2020

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देपालपुर की फर्म नेशनल कृषि सेवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज
देपालपुर की फर्म नेशनल कृषि सेवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज
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