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शनिवार, 14 नवंबर 2020

ध्वनि तथा वायु प्रदूषण को ध्यान में रखकर जलायें पटाखे रात 10 से सुबह 6 बजे तक अधिक आवाज वाले पटाखों का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

मुरैना | 


 

    क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आमजनता से ध्वनि तथा वायु प्रदूषण को ध्यान में रखकर पटाखे जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रकाश पर्व दीपावली खुशियों का त्यौहार है दीवाली जीवन में सुख और समृद्धि प्रकाश लेकर आती है। दीवाली के दौरान पटाखों का भारी मात्रा में उपयोग होता है। इससे ध्वनि तथा वायु प्रदूषण फैलता है। दीपावली में ग्रीन पटाखों का उपयोग करें। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों की बिक्री खरीद तथा उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिक आवाज करने वाले पटाखों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
    क्षेत्रीय अधिकारी ने आमजनता से अपील करते हुये कहा है कि पटाखों का सीमित मात्रा में उपयोग करें। अधिक आवाज वाले पटाखों का उपयोग न करें। पटाखों तथा अन्य अतिशबाजी से उत्पन्न कचरे का ठीक से निपटान करें। अधजले पटाखें एवं अन्य विस्फोटक सामग्री प्राकृतिक जल स्त्रोतों में न फेकें। इनके जल स्त्रोत में मिलने से घातक रसायन पानी में फैलेगा। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपावली के बाद नगर में विशेष सफाई कराकर निकाले गये कचरे का सुरक्षित निपटान करायें। जिससे वायु तथा जल प्रदूषण न हो। पर्यावरण का सुरक्षित रहना मानव जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आमजनता त्यौहार मनाते समय पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखें।



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