अनुपपुर | |
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020, विधानसभा क्षेत्र क्र. 87-अनूपपुर के जारी कार्यक्रम के अनुसार 03 नवम्बर को मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कामगारों हेतु संवैतनिक अवकाश के आदेश जारी किए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किये गए है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानानुसार निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के दिन किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित हर व्यक्ति को मतदान करने हेतु संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये। इसके साथ ही आपने कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु कारखाना प्रबंधकों को मतदान के दिन 03 नवम्बर को प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण दुकान एवं संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाश नही रखते हुये उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन को बंद/अवकाश रखने तथा अन्य दुकान/संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नही है वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। |
रविवार, 1 नवंबर 2020

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कार्यरत श्रमिकों को मतदान हेतु प्रदान करें सवैतनिक अवकाश - कलेक्टर “विधानसभा उपनिर्वाचन-2020”
कार्यरत श्रमिकों को मतदान हेतु प्रदान करें सवैतनिक अवकाश - कलेक्टर “विधानसभा उपनिर्वाचन-2020”
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