कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए-मंत्री श्री पटेल संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक रहेंगे बंद, सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हुए देखे जाने पर दंड के रूप में व्यक्ति को 2 घंटे के लिए रोका जाएगा अन्यथा जुर्माने की वसूली की जाएगी, जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक हुई आयोजित - Vidisha Times

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रविवार, 22 नवंबर 2020

कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए-मंत्री श्री पटेल संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक रहेंगे बंद, सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हुए देखे जाने पर दंड के रूप में व्यक्ति को 2 घंटे के लिए रोका जाएगा अन्यथा जुर्माने की वसूली की जाएगी, जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक हुई आयोजित

हरदा | 


 

    कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा सभी से आह्वान किया गया कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए। इस हेतु आम जनता से सहयोग लिया जाए । मास्क के अधिकतम उपयोग हेतु जनता को जागरूक किया जाए। मंत्री श्री पटेल आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।
   बैठक में कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन, अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रामकुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्रसिंह वर्धमान सहित व्यापारी संघ अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।
    बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक बंद रहें। जिला प्रशासन की 10 विभिन्न टीमें सतत व सघन रूप से शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेंगी और मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्यवाही करेंगी।  सभी सरकारी बिल्डिंग मैं टेंपरेचर गन का उपयोग अनिवार्य होगा।  दुकानदार किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के कोई सामान न दे और यदि कोई दुकानदार बिना मास्क के सामान बेचता पाया जाएगा, तो उस पर जुर्माना अधीरोपित कर कार्यवाही की जाएगी। सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हुए देखे जाने पर शहर के प्रमुख नाकों पर दंड के रूप में व्यक्ति को 2 घंटे के लिए रोका जाएगा अन्यथा उससे जुर्माने की वसूली की जाएगी । शहर में जुर्माने की वसूली सख़्ती से की जाएगी इसके लिए "मास्क वीक" ( कोरोना नियंत्रण सप्ताह) चलाया जाएगा।

 



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