दतिया | |
मोटर यान कराधन अधिनियम 1951 के तहत् जिला परिवहन कार्यालय दतिया में पंजीकृत वाहनों के ऐसे वाहन स्वामियों जिनके वाहनों पर मोटरयान कर एवं शास्ति की गई राशि बकाया है वह छूट का लाभ ले सकते है। जिला परिवहन अधिकारी दतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश मोटरयान कराधन अधिनियम 1951 के तहत् वाहन स्वामियों को उनके वाहनों पर बकाया मोटरयान कर एवं शास्ति भुगतान में छूट दी गई है। पथभ्रष्टयानों पर कर की छूट के तहत् ऐसे यान में विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके है तथा परिवहन में अभी भी रजिस्ट्रीकृत है। ऐसे यान जिन पर मोटरयान कर या शास्ति अथवा दोनो लंबित है। वाहन स्वामी से स्वेच्छा से वाहन का रजिस्ट्रीकरण कराने चाहते है जबकि ऐसे यान जिनके लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से विगत 5 वर्ष के ऊपर अनुज्ञा पत्र फिटनेस प्रमाण-पत्र तथा बीमा नहीं कराया गया है और किसी अपराध के लिए यान के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज न किया गया है उन पर 90 प्रतिशत छूट रहेगी। जबकि एक मुश्त भुगतान छूट के तहत् वाहन के बकाया मोटरयान कर एवं शास्ति के एक मुश्त भुगतान की छूट इन वाहनों पर रहेगी। जो अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकरणयान है उन पर 20 प्रतिशत अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक अनाधिकृत पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 40 प्रतिशत और अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृतयान पर 50 प्रतिशत अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृतयान पर 70 प्रतिशत की छूट रहेगी। यह छूट माह जुलाई 2019 एवं उसके पूर्व की बकाया राशि पर ही प्राप्त हो सकेगी। यह योजना 31 मार्च 2021 तक ही लागू रहेगी। |
शनिवार, 28 नवंबर 2020

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वाहन स्वामी पंजीकृत वाहनों पर बकाया मोटरयान कर में छूट का लाभ लें
वाहन स्वामी पंजीकृत वाहनों पर बकाया मोटरयान कर में छूट का लाभ लें
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