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सोमवार, 2 नवंबर 2020

व्यय रजिस्टर निरीक्षण हेतु उपलब्ध न कराने पर नोटिस

शिवपुरी | 


 

      विधानसभा उपनिर्वाचन अंतर्गत रविवार को व्यय लेखा रजिस्टर के तृतीय निरीक्षण हेतु व्यय प्रेक्षक को लेखा प्रस्तुत न करने पर विधानसभा 23 करैरा के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी श्री प्रागीलाल जाटव को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस दिए जाने के 24 घंटे के अंदर भी रजिस्टर प्रस्तुत न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत निर्वाचन के दौरान दी जाने वाली वाहन प्रयोग की अनुमति वापस ले ली जाएगी।
    विधानसभा 23 करैरा के रिटर्निंग अधिकारी ने व्यय लेखा रजिस्टर निरीक्षण हेतु व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत न करने पर विधानसभा 23 करैरा के प्रत्याशी श्री प्रागीलाल जाटव द्वारा निजी रूप से अथवा अपने ऐजेंट के माध्यम से या अपने द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत न किए जाने पर नोटिस जारी किया है। जवाब प्रस्तुत न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।



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