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बुधवार, 2 दिसंबर 2020

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश-2020

इन्दौर | 


 

 

     वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित वेट एवं अन्य पूर्व अधिनियमों के अन्तर्गत लंबित बकाया राशि के समाधान के लिये राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 दिनांक 26 सितम्बर 2020 से लागू किया गया है।
    इस योजना में 31 मार्च 2016 की अवधि तक के कर निर्धारण प्रकरणों में निकाली गई अतिरिक्त मांग की लंबित बकाया राशि के समाधान का प्रावधान रखा गया है। यह योजना 26 सितम्बर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक की अवधि (120 दिवस) के लिये है।
    योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा कर सलाहकारों/सी.ए./व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 145 से अधिक वेबिनार/सेमिनार के माध्यम से समुचित संवाद स्थापित कर बकाया समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसी कड़ी में वेट के तहत पंजीयत रहे लगभग 3 लाख करदाताओं को बल्क एसएमएस के माध्यम से योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया।  
    समाधान योजना में 60 दिवस, 90 दिवस और 120 दिवस के भीतर आवेदन करने में पृथक्-पृथक् योजना के लाभ लिये जाने संबंधी प्रावधान किये गये हैं। योजना के 60 दिवस 24 नवम्बर 2020 को पूरे हो चुके हैं। योजना के इस प्रथम चरण में 16 हजार 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन आवेदनों के साथ 115 करोड़ 30 लाख की राशि शासकीय कोष में जमा कराई गई है।



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