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गुरुवार, 3 दिसंबर 2020

नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित

बुरहानपुर | 


 

    म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्रधिकरण बुरहानपुर में दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के पूर्व अधिवक्तागण/पक्षकारगण के साथ  प्रि-सिटिंग बैठक का आयोजन किया गया।
    उक्त बैठक में श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर ने 12 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा की। उक्त संबोधन में कोविड-19 महामारी के बचाव के साथ शासन के निर्देशो का पालन करने के बारे में कहा गया साथ ही आगामी प्रिसिंटिंग बैठक में भाग लेने हेतु अधिवक्ताओं को प्रेरित किया। 
    कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर ने अधिवक्ताओं से पारिवारिक विवाद प्रकरणों में अधिक से अधिक निराकरण के संबंध में चर्चा की। श्री के0एस0 बारिया तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने बीएसएनएल के प्रीलिटिगकेशन प्रकरण के संबंध में अधिवक्ताओं को बताया। श्री संजीव कुमार गुप्ता प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखने हेतु प्रेरित किया गया है साथ ही उपस्थित अन्य न्यायाधीशगणों ने अधिवक्ताओं से चर्चा कर बताया कि अधिक से अधिक समझौता योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु रखा जाये।
    उक्त अवसर पर नरेन्द्र पटेल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरण का निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के संबंध चर्चा की। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा प्रकरण राशि में छूट प्रदान की जा रही है जिसका अधिक से अधिक योजना का लाभ उठा सके, साथ ही बताया कि चैक प्रकरण तथा राशि वसूली प्रकरणों में न्याय शुल्क वापस भी की जाती है। उक्त स्थिति में इन प्रकरण में पक्षकारगण अधिक से अधिक लाभ उठा सकते है।   
 



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