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रविवार, 6 दिसंबर 2020

पेंशन पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों का ई-केवायसी एवं आधार लिंक होने पर ही मिलेगी पेंशन

उमरिया | 


   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के पेंशन पोर्टल में दर्ज पात्र हितग्राहियों की अद्मतन सूची संबंधित निकायों द्वारा बैंक और पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। निकायों द्वारा बैंक व पोस्ट ऑफिस को पेंशन हितग्राहियों को सूची देने के बाद संधारित खातों एवं नामों और ई-के वायसी का स्टेट्स एवं आधार लिंक होने के स्टेट्स का मिलान बैंक व पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। मिलान उपरांत यदि बैंक एवं पोस्ट आफिस द्वारा नाम तथा खाता त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो ऐसे हितग्राहियों की सूची संबंधित निकाय को बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही ऐसे हितग्राहियों की पेंशन तत्काल बंद कराये जाने हेतु संबंधित निकाय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
   इस संबंध में राज्य शासन ने निर्देश जारी किया है कि जहां पेंशन पोर्टल पर दर्ज नाम एवं बैंक शाखा में दर्ज नाम किन्ही दो अलग-अलग व्यक्तियों के होंगे, उन प्रकरणों की पेंशन तत्काल बंद कर दी जाये। साथ ही संबंधित व्यक्ति से पेंशन राशि की वसूली की जाये और संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।



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