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सोमवार, 7 दिसंबर 2020

उज्जैन जिले में मिलावटखोरों पर कड़ा प्रहार, लाखों का जुर्माना लगाया गया 19 संस्थानों पर 54 लाख 90 हजार रु. का जुर्माना

उज्जैन | 


कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उज्जैन जिले में निरंतर मिलावट खोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपने कोर्ट में प्रचलित19 मिलावट खोरी के विभिन्न मामलों में कुल 54 लाख 90 हजार रु का अर्थदंड करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008, विनिमय अधिनियम 2011तथा पैकेजिंग एंड लेबलिंग विनिमय 2011आदि के अधीन किए गए हैं। यदि उक्त संस्थान आरोपित शास्ति निर्धारित समयावधि में न्यायालय में जमा नहीं कराते हैं तो अभियुक्तों के खाद्य प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित कर अध्यारोपित शास्ति भू राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जाएगी।
      जिन संस्थानों के विरुद्ध अर्थ दंड की कार्रवाई की गई है उनमें सैफी रेस्टोरेंट्स उज्जैन पर  बिना  लाइसेंस  के  व्यापार  करने पर 25 हजार रु का, रॉयल सुपरमार्केट उज्जैन पर मिलावटी  किशमिश  विक्रय  करने  पर 2 लाख रु, सुनील कुमार शंकरलाल फर्म  पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख रु का, सिंह कैटरर्स के विरुद्ध  मिलावट वाली  रबड़ी बनाने के लिए रु 5.50 लाख का, मंसूर  डेरी पर मिलावटी दूध के लिए 1 लाख रु का, श्री कृष्णा दूध डेयरी उन्हेल पर मिलावटी दूध के लिए एक लाख रुपए, श्री कृष्ण दूध डेअरी उज्जैन पर मिलावटी दूध के लिए एक लाख रुपए, अंबिका  होटल उज्जैन पर  मिलावटी पनीर व इलायची के लिए रू2  लाख का, श्रीनाथ मिष्ठान भंडार तराना पर मिलावटी पनीर पाए जाने  पर  एक  लाख  रु  का, अनूप किराना नागझिरी पर मिलावटी सरसों के तेल के लिए 5.5  लाख रु का, सोनी ट्रेडर्स नजरपुर पर मिलावटी रोस्टेड चना  के लिए 3.25 लाख रु का,  गोहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के काँट्रेक्टर दीपक एंड कंपनी पर मिलावटी तुअर दाल का उपयोग भोजन के निर्माण में करने पर 7 लाख रु, श्रीकृष्ण गृह  उद्योग उज्जैन पर मिलावटी घी  के लिए 2 लाख रु, ओसवाल ट्रेडर्स उन्हेल  पर मिलावटी मावा के लिए 5 लाख रु, संजय रेस्टोरेंट्स उज्जैन पर नकली नमकीन विक्रय करने पर 4 लाख रु का, पुखराज इंटरप्राइजेज उन्हेल पर मिलावटी मावा बेचने पर 6 लाख रु का, धर्मेश कुमार तराना पर मिलावटी हल्दी व वनस्पति पाए जाने पर 2 लाख रु का, अश्विन ट्रेडर्स उन्हेल पर मिलावटी मावा पाए जाने पर 5 लाख रु का, गायत्री किराना स्टोर घोंसला पर मिलावटी घी बेचने पर 40 हजार रु का जुर्माना किया गया है।



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