दतिया | |
दतिया जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक मछलियों में मत्स्य प्रजनन काल बंध ऋतु की अवधि में मत्स्याखेट, परिवहन, क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री संजय कुमार ने मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा -3(2) के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक मत्स्य प्रजनन काल बंद ऋतु की अवधि में मत्स्याखेट, परिवहन एवं क्रय-विक्रय पूर्णतः निषेध रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि ग्रामीण तालाब अन्य स्त्रोत जिनका संबंध नदी से नहीं है जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु काल में 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक मत्स्याखेट का कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट, परिवहन, क्रय-विक्रय करने वाली मत्स्य उद्योग सहकारी समितियां, समूह, मत्स्य पालक करते पाए जाने पर अनके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों एवं शासन निर्देश अनुसार कार्यवाही की जायेगी। दोषी होने पर पांच हजार का जुर्माना या एक वर्ष कारावास अथवा दोनो से दंडि़त किया जायेगा। |
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