विदिशा | |
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के लिए covidbalkalyan.mp.gov.in पर निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी ऐसे बाल हितग्राही जिनके माता-पिता की कोविड मृत्यु से (कोविड मृत्यु से अभिप्राय किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो मृत्यु 01 मार्च 2021 से 30 जून तक की अवधि में हुई हो) होने पर, ऐसे प्रत्येक बाल हितग्राही को मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन, आवास की व्यवस्था न होने पर बाल संरक्षण आवास, निरूशुल्क राशन व्यवस्था एवं स्कूल शिक्षा में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया केवल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही निःशुल्क आवेदन करें। अधिकारी जानकारी के लिए जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एव बाल विकास विभाग से सम्पर्क करें। |
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