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मंगलवार, 15 जून 2021

वृद्ध और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को घर पर राशन पहुंचाया जाए हितग्राहियों को 5 माह का नि:शुल्क राशन वितरण जारी

 

भोपाल | 
   प्रमुख सचिव, खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने  निर्देश दिए है कि नियमित खाद्यान्न तीन माह अप्रैल, मई, जून  के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत भी दो माह मई, जून  का भी पात्र उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति हितग्राही के मान से गेहूँ एक मुश्त निःशुल्क वितरित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए  है कि जिन हितग्राहियो द्वारा माह अप्रैल या अप्रैल, मई 2021 का नियमित खाद्यान्न राशि जमा कर प्राप्त किया गया है। उन्हें आगामी माह जून, जुलाई, अगस्त 2021 का नियमित खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जाये।
    जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिले में 14 जून तक 298122 पात्र परिवारों में से 204046 अर्थात 68.44 प्रतिशत को  निःशुल्क 05 किलो ग्राम प्रति सदस्य 02 माह का 10 किलो प्रति सदस्य राशन वितरण किया है। माह अप्रेल, मई एवं जून 2021 का 03 माह का नि : शुल्क नियमिति राशन पात्रता पर्ची धारी 298122 परिवारों को 15 किलो प्रति सदस्य वितरण किया जा रहा है।
   समस्त हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जाए। वृद्ध एवं शारिरिक रूप से निःशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आर्शीवाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाए अथवा नॉमिनी के माध्यम से वितरित किया जाए। खाट्य, राजस्व, सहकारिता विभाग के अधिकारी समय समय पर दुकानों का निरीक्षण करेंगे तथा वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे। 
     जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने सभी राशन दुकान संचालकों को निर्देश दिए है की जिन हितग्राहियों ने नियमित खाद्यान्न माह अप्रैल या अप्रैल, मई 2021 का राशि जमा कर प्राप्त कर लिया है, उनको आगामी माह जून, जुलाई, अगस्त 2021 का राशन पृथक से निःशुल्क दिया जाये जिन हितग्राहियों ने माह अप्रैल, मई एवं जून का राशन अभी प्राप्त नहीं किया है, उन्हें माह अप्रैल, मई एवं जून का राशन एकमुश्त निःशुल्क प्रदान किया जाए तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत माह मई एव जून 2021 का खाद्यान्न ( गेहूँ ) 5 कि.या. प्रति सदस्य के मान से दोनो माहो का एकमुश्त 10 कि.ग्रा. एक साथ वितरित किया जाये। 
     पीओएस मशीन में समय परिवार आईडी, आधार नम्बर दर्ज करने पर परिवार का विवरण एवं राशन पात्रता प्रदर्शित होने पर पीओएस मशीन से ही राशन वितरण किया जाए। जिले में अन्न उत्सव के दिवस के पूर्व से उचित मूल्य दुकान पर विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के समक्ष प्रतिदिन 20 जून 2021 तक 100 प्रतिशत राशन का उनके समक्ष वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। 
   दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में जिन पात्र परिवारों को राशन का वितरण कराया जाएगा, उनकी सूची निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रति दिवस उपलब्ध करायी जाये तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नोडल अधिकारी से प्राप्त वितरण की प्रति दिवस की जानकारी दुकानवार संकलित कर कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। 
   उचित मूल्य की दुकान नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को राशन का सतत् वितरण किया जाए तथा दुकानो पर एक समय में अधिक हितग्राही उपस्थित न हो इसके लिये दुकान खोलने के समय में वृद्धि की जाए तथा पूर्व में जारी कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाए।
   यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और सभी हितग्राहियों को पात्रता अनुसार ( 3 माह का नियमित व 2 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। खाद्य, सहकारिता, राजस्व विभाग के अमले द्वारा क्षेत्र में प्रतिदिन नियमित भ्रमण कर उपरोक्त अनुसार राशन वितरण सुनिश्चित करें।  
   इसी प्रकार कोविड -19 अंतर्गत अस्थाई पात्रता पर्ची धारी परिवारों को 05 किलो ग्राम प्रति सदस्य के मान से माह मई, जून 2021 का नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कुल 4 माह का प्रति सदस्य 20 किलो ग्राम के मान से 386 अस्थाई पात्रता पर्ची धारी परिवारों को वितरण किया गया है। सभी पात्र उपभोक्ता राशन दुकान पर प्रातः 09 बजे से सांय 7.00 बजे तक राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को नियमित खाद्यान वितरण किये जाने वाले खाद्यान को उचित मूल्य दुकानों से माह अप्रैल मई जून 2021 का राशन एकमुश्त निःशुल्क माह अप्रैल 2021 में वितरण किये जाने के आदेश किये गये थे।

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