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रविवार, 13 जून 2021

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ऑन लाईन विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

 

दतिया | 
    राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती सुनीता यादव के निर्देशानुसार एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश रावत के मार्गदर्शन में 12 जून को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा ऑनलाईन गूगल मीट एप के माध्यम से विश्व बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर ऑनलाईन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। 
   सुश्री अंकिता शांडिल्य जिला विधिक सहायता अधिकारी दतिया द्वारा शिविर में जानकारी देते हुये बताया गया कि बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 12 जून को किया जाता है। इसका प्रारम्भ वर्ष 2002 में अंतर्राष्टीय श्रम संघ ने की थी। इसे प्रारम्भ करने के पीछे मुख्य उद्वेश्य यह था कि लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिये जागरूक करना था। इसी क्रम में वर्तमान तक प्रत्येक वर्ष हम इस दिवस का मनाते चले आ रहे हैं।
   कार्यक्रम का संचालन पैरालीगल वालेंटियर रामजीशरण राय द्वारा किया गया । इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।

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