हरदा | |
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री के.एस. शाक्य एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह की उपस्थिति में जिला जेल हरदा में आज 12 जून 2021 को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेसिंग अपनाते हुए जिला जेल हरदा में जेल निरीक्षण एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । शिविर में श्री शाक्य द्वारा सभी बंदियो के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गई। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि समय-समय पर सभी बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। सभी विचाराधीन बंदियों से उन्हें प्राप्त विधिक सहायता के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन एवं जेल का निरीक्षण किया गया। जेल में निरूद्ध बंदियों को मध्यस्थता जागरूकता के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रक्ररणों में पक्षकारों की सहमति से राजीनामा किया जाता है। जिसमें मध्यस्थ न्यायाधीश एवं अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही संपादित की जाती हैं एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में तथा जेल बंदियो को प्लीबारगेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया एवं कैदियो की समस्याओ को सुनकर उनको समझाईश दी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने संबंधी जानकारी दी गयी। बंदियो के अधिकार के बारे में तथा एड्स निवारण एवं राष्ट्रीय एड्स निवारण की हेल्प लाइन नं. 1097 के बारे में भी बताया गया। साथ ही 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में भी अवगत कराया गया । यह भी जानकारी दी गयी की विधिक सहायता हर हाल में जरूरतमंद व्यक्ति को मिलनी चाहिये। विधिक सहायता से कोई भी बंदी वंचित न रहे इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में जेल अधीक्षक श्री एम.एस. रावत एवं जेल स्टाफ उपस्थित रहें। |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें