जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए - मुख्यमंत्री श्री चौहान जहरीली शराब से मौत हत्या से कम नहीं है रू कठोरतम दंड की हो व्यवस्था, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध शराब की रोकथाम पर ली बैठक - Vidisha Times

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बुधवार, 28 जुलाई 2021

जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए - मुख्यमंत्री श्री चौहान जहरीली शराब से मौत हत्या से कम नहीं है रू कठोरतम दंड की हो व्यवस्था, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध शराब की रोकथाम पर ली बैठक

 

निवाड़ी | 
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत, हत्या से कम नहीं है। जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए और कठोरतम दंड की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन किए जाए। संपूर्ण प्रदेश में अवैध मदिरा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू किया जाए। मंदसौर के ग्राम खकरई में हुई घटना के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा संपूर्ण प्रकरण की जाँच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में अवैध शराब की रोकथाम के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे।
   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध शराब के उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण के उपायों पर कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का उपयोग अवैध शराब के व्यवसाय को रोकने के संबंध में भी बैठक में विचार-विमर्श हुआ। बैठक में ग्राम खकरई में हुई घटना के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि थाना प्रभारी पिपल्या मण्डी, कार्यवाहक उप निरीक्षक और आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

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